
गोंडा के नवाबगंज में पुरानी दुश्मनी के चलते युवक की हत्या, पुलिस ने फरार आरोपी को किया गिरफ्तार
रिपोर्ट: आशीष श्रीवास्तव, ब्यूरो, गोंडा
गोंडा | 28 मई 2025
उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद के नवाबगंज क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस जघन्य वारदात के बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए मामले में नामजद फरार आरोपी को किशुनदासपुर मोड़ से गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान का हिस्सा है।
🔍 घटना की जानकारी: कैसे हुआ हत्या का खुलासा?
घटना 14 मई 2025 को हुई जब रवि प्रकाश सिंह, निवासी ग्राम तुलसीपुर मांझा पट्टी बलराज, ने नवाबगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनके बेटे अंशुमान सिंह पर पुरानी रंजिश के तहत साजिशन गोली चलाई गई। इस हमले में अंशुमान गंभीर रूप से घायल हो गया।
स्थानीय लोग सुमित सिंह और अनिल सिंह तुरंत मौके पर पहुँचे और घायल अंशुमान को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले गए। बाद में डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज अयोध्या रेफर किया, जहाँ उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना नवाबगंज में मु0अ0सं0 158/2025, धारा 103(2) BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
👮♂️ वरिष्ठ अधिकारियों ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश
हत्या की जानकारी मिलते ही गोंडा के पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल ने इस मामले में शामिल अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। उनके निर्देशों पर कार्य करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक राधेश्याम राय और क्षेत्राधिकारी तरबगंज उमेश्वर प्रभात सिंह के पर्यवेक्षण में विशेष टीम गठित की गई।
थानाध्यक्ष अभय सिंह के नेतृत्व में गठित इस टीम ने नामजद अभियुक्त को 28 मई को किशुनदासपुर मोड़ से गिरफ्तार कर लिया।
🧾 गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण
- नाम: रजवन्त सिंह
- पिता का नाम: शिव हरक सिंह
- निवास: ग्राम तुलसीपुर मांझा पट्टी बलराज, थाना नवाबगंज, जनपद गोंडा
- गिरफ्तारी स्थल: किशुनदासपुर मोड़, थाना नवाबगंज
🚨 गिरफ्तारी करने वाली टीम
- थानाध्यक्ष अभय सिंह
- वरिष्ठ उपनिरीक्षक विश्वास कुमार चतुर्वेदी
- कांस्टेबल प्रमोद यादव
- कांस्टेबल कमलेश यादव
इस टीम ने गुप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
📣 स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया
घटना के बाद गांव में शोक की लहर है। अंशुमान सिंह की हत्या ने लोगों को स्तब्ध कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते आपसी विवाद सुलझा लिए जाते तो यह त्रासदी टाली जा सकती थी।
हालाँकि, पुलिस की तेज़ और सटीक कार्रवाई की चारों ओर सराहना हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अगर हर अपराध में ऐसी तत्परता हो, तो अपराधियों में कानून का डर बना रहेगा।
⚖️ कानूनी पहलू: क्या कहती है धारा 103(2) BNS?
भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 103(2) के अंतर्गत दर्ज यह मुकदमा गंभीर अपराधों की श्रेणी में आता है। यदि अभियुक्त दोषी पाया जाता है, तो उसे उम्रकैद या कठोर सजा हो सकती है। इस धारा के तहत पुलिस और न्यायालय दोनों की भूमिका काफी अहम मानी जाती है।
✍️ निष्कर्ष: समय पर न्याय, जनता को राहत
इस केस में नवाबगंज पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अब अपराध के प्रति “Zero Tolerance Policy” पर काम कर रही है।
ग्रामीण क्षेत्रों में पुरानी रंजिशें अक्सर हिंसक रूप ले लेती हैं, जिससे समय रहते निपटना बहुत जरूरी है। इस घटना से यह सीख मिलती है कि आपसी विवादों को बातचीत से सुलझाना ही समाज के लिए हितकर होता है।
नवाबगंज थाने की कार्रवाई निश्चित रूप से अन्य थाना क्षेत्रों के लिए उदाहरण बनेगी और अपराधियों में कानून का खौफ बनाए रखेगी।