दिनांक: 10 अक्टूबर 2025
रिपोर्ट: आशीष श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ, उत्तर प्रदेश, कड़क टाइम्स
गोण्डा जनपद के थाना नवाबगंज क्षेत्र से सामने आई एक बड़ी खबर ने पुलिस प्रशासन की सक्रियता को एक बार फिर साबित कर दिया है। ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी और ठोस साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने एक हत्याभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला जनपद गोण्डा की न्यायिक प्रणाली और पुलिस की निष्पक्ष जांच का उदाहरण बन गया है।
मामला थाना नवाबगंज क्षेत्र के ग्राम किशुनदासपुर का है, जहां दिनांक 13 मई 2020 की रात पारिवारिक विवाद के चलते एक दर्दनाक हत्या को अंजाम दिया गया था। वादी नरेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र शारदा बक्स सिंह ने थाना नवाबगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई कि गांव के ही रामकुमार पुत्र बालेदीन और उसका पुत्र शिवमंगल ने पारिवारिक रंजिश के कारण उसकी पुत्री की निर्मम हत्या कर शव को पटपरगंज नदी के किनारे दफना दिया है। इस सनसनीखेज घटना के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई थी।
थाना नवाबगंज पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और विवेचना के दौरान मिले ठोस साक्ष्यों के आधार पर मुख्य अभियुक्त शिवमंगल पुत्र रामकुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस टीम ने पूरे प्रकरण की गहन जांच की, साक्ष्य जुटाए और सभी दस्तावेजों के साथ दिनांक 17 जून 2020 को अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत चलाए जा रहे इस विशेष प्रयास में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देश एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के मार्गदर्शन में जनपद की पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई को गति दी है। इसी के परिणामस्वरूप आज इस मामले में न्यायालय ने अपराधी को कठोर सजा सुनाई है।
थाना नवाबगंज के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर के साथ अभियोजक श्री अमित पाठक द्वारा अदालत में की गई प्रभावी पैरवी और पुलिस द्वारा प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों के कारण न्यायालय ने आरोपी शिवमंगल को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसे ₹1,00,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है।
यह फैसला अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजेश कुमार (तृतीय) की अदालत से आया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अभियुक्त ने जिस निर्ममता से यह अपराध किया, उसके लिए समाज में कोई जगह नहीं है। यह निर्णय पुलिस और अभियोजन पक्ष के लिए एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है।
इस सजा के बाद क्षेत्र के लोगों में राहत की भावना है और पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है। ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ जैसे अभियानों के जरिए पुलिस का उद्देश्य यही है कि अपराधियों को त्वरित न्यायिक प्रक्रिया से अधिकतम सजा मिले ताकि समाज में कानून का भय और व्यवस्था कायम रह सके।
इस मुकदमे में पुलिस और अभियोजन की भूमिका को लेकर स्थानीय लोगों ने भी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि अगर हर मामले में इतनी गंभीरता से कार्रवाई हो, तो अपराध दर में स्वतः कमी आ जाएगी।
पुलिस विभाग का कहना है कि ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के अंतर्गत चिन्हित अपराधों की सुनवाई में कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही है। हर केस की प्रगति पर वरिष्ठ अधिकारी स्वयं नजर रख रहे हैं।
अभियुक्त का विवरण:
शिवमंगल पुत्र रामकुमार, निवासी चाईपुरवा, किशुनदासपुर, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।
अभियोग का विवरण:
मु.अ.सं. 205/2020, धारा 302, 201 भारतीय दंड संहिता, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।
‘कड़क टाइम्स’ से बातचीत में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस तरह के मामलों में पुलिस की तत्परता और साक्ष्यों की मजबूती ही न्यायिक सफलता का आधार बनती है। उन्होंने कहा कि यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने वाला है, बल्कि अन्य अपराधियों के लिए भी एक चेतावनी है कि अपराध करने पर कानून की पकड़ से कोई नहीं बच सकता।





