रायबरेली में RDA की सख्त कार्रवाई: 47,000 वर्गमीटर में फैली अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर

Share this news

रिपोर्ट: संदीप मिश्रा, रायबरेली | Kadak Times

रायबरेली विकास प्राधिकरण (RDA) ने शहर में तेजी से फैल रही अवैध प्लॉटिंग पर नकेल कसते हुए मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस अभियान के तहत लगभग 47,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया। ये कार्रवाई ज़ोन-6 क्षेत्र में की गई, जहां अवैध रूप से जमीन को काटकर बेचा जा रहा था।

इस अभियान का नेतृत्व सिटी मजिस्ट्रेट राम अवतार और भदोखर व मिल एरिया थाना पुलिस बल की मौजूदगी में किया गया।


कहां-कहां हुई कार्रवाई?

  1. ग्राम राधानगर, जगदीशपुर, गजोधरपुर (दूली महरानी मंदिर के पास):
    यहाँ अजय कुमार अग्रवाल और रीता अग्रवाल द्वारा लगभग 20,000 वर्गमीटर भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी।
  2. ग्राम बेहटासुई (नाला पुल के निकट):
    इन्हीं दोनों द्वारा एक अन्य स्थान पर 25,000 वर्गमीटर में बिना अनुमति के कॉलोनी बसाने का प्रयास किया जा रहा था।
  3. परशदेपुर रोड, किशुन का पुरवा (गंदा नाला के पास):
    यहाँ बृजेश सोनकर द्वारा 2,000 वर्गमीटर में अवैध निर्माण कराया गया था।

तीनों ही स्थानों पर विकास प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर चलाया और अवैध निर्माणों को गिरा दिया।


क्यों की गई यह कार्रवाई?

RDA अधिकारियों ने बताया कि इन क्षेत्रों में बिना किसी नक्शा पास कराए, सरकारी स्वीकृति के बिना, और बुनियादी सुविधाओं की अनुपस्थिति में प्लॉट बेचने का काम किया जा रहा था। ये सभी गतिविधियां उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम का उल्लंघन हैं।

अवैध प्लॉटिंग न सिर्फ शहर के विकास में बाधक है, बल्कि इससे मासूम लोगों को भविष्य में आवास और कागजात संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है।


प्राधिकरण की चेतावनी

विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि ऐसी अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। अधिकारियों ने यह भी कहा कि बिना मंजूरी के कॉलोनी बसाना या प्लॉट बेचना एक दंडनीय अपराध है, और इस मामले में संलिप्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।


जागरूकता की अपील

RDA ने नागरिकों से अपील की है कि वे कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित भूमि का रिकॉर्ड जांचें। यह सुनिश्चित करें कि:

  • प्लॉट की RDA से स्वीकृति है या नहीं
  • नक्शा पास है या नहीं
  • जमीन रेजिडेंशियल (NA) घोषित की गई है या नहीं

अक्सर लोग लो-प्राइस और तत्काल कब्जा जैसे लालच में आकर अवैध कॉलोनियों में निवेश कर बैठते हैं, जिससे बाद में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है।


निष्कर्ष

रायबरेली में हो रही इस प्रकार की गैरकानूनी प्लॉटिंग को लेकर अब RDA ने पूरी तरह सख्त रुख अपना लिया है। यह कार्रवाई न केवल अवैध कारोबारियों को चेतावनी है, बल्कि आम नागरिकों को भी जागरूक करती है कि वे किसी भी प्रकार की भूमि खरीदारी में सतर्क रहें।

कानून की अनदेखी कर बनाई गई कॉलोनियां अब नहीं चलेंगी, और जिन लोगों ने इस तरह की अवैध गतिविधियों में भाग लिया है, उन्हें इसका जवाब देना ही होगा।


Share this news
  • Related Posts

    प्रेम में अंधी पत्नी मासूम बेटी संग फरार, पति को मिल रही जान से मारने की धमकी

    Share this news

    Share this newsरिपोर्ट: संदीप मिश्रा | रायबरेली, उत्तर प्रदेश | Kadak Times रायबरेली के डलमऊ थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक पति ने आरोप…


    Share this news

    रायबरेली के बेला टिकई गांव में झोलाछाप डॉक्टर का आतंक: अवैध क्लीनिक के ज़रिए इलाज के नाम पर जिंदगी से खिलवाड़

    Share this news

    Share this newsरिपोर्ट: माया लक्ष्मी मिश्रा, रायबरेली, उत्तर प्रदेश | Kadak Times रायबरेली जनपद के भदोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत बेला टिकई गांव में एक बार फिर झोलाछाप डॉक्टरों की करतूतें…


    Share this news

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *