
रिपोर्टर: आशीष श्रीवास्तव, ब्यूरो उत्तर प्रदेश
स्थान: नवाबगंज, जनपद गोण्डा
तारीख: 22 जून 2025
गोंडा जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पीड़िता को भी सकुशल बरामद कर उसे उचित देखरेख और मेडिकल प्रक्रिया के लिए One Stop Center भेजा गया है।
यह गिरफ्तारी पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के अंतर्गत की गई। इस मामले की निगरानी अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय और क्षेत्राधिकारी तरबगंज उमेश्वर प्रभात सिंह द्वारा की जा रही थी। थानाध्यक्ष नवाबगंज के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने इस संपूर्ण ऑपरेशन को अंजाम दिया।
घटना का पूरा विवरण
दिनांक 14 जून 2025 को नवाबगंज थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री मोबाइल फोन पर किसी अज्ञात व्यक्ति से बातचीत कर रही थी। जब पिता को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने नाराज होकर उसका फोन छीन लिया। अगले दिन यानी 12 जून को जब वह व्यक्ति इलाज के लिए श्रीराम अस्पताल, अयोध्या गया और लौटकर घर आया, तो उसकी बेटी घर से गायब थी।
परिजनों ने कई स्थानों पर खोजबीन की लेकिन लड़की का कोई पता नहीं चला। अंततः उन्होंने थाना नवाबगंज में गुमशुदगी और अपहरण की आशंका के आधार पर तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया। यह मुकदमा संख्या 211/2025, धारा 137(2), भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत दर्ज किया गया।
पुलिस को मुखबिर से मिली बड़ी जानकारी
दिनांक 22 जून 2025 को पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक और एक नाबालिग लड़की नन्दनी नगर क्षेत्र में एक साथ देखे गए हैं। सूचना मिलते ही नवाबगंज थाने की टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों को हिरासत में लिया। पूछताछ और जांच में पुष्टि हुई कि यही युवक लड़की को शादी का झांसा देकर भगाकर लाया था।
पुलिस ने जांच के बाद अभियोग में धारा 87 BNS को भी जोड़ते हुए उसे और गंभीर बना दिया। आरोपी के खिलाफ अब नाबालिग के अपहरण और विवाह के उद्देश्य से बहलाने-फुसलाने का मामला दर्ज किया गया है।
आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी
गिरफ्तार युवक की पहचान राजा सिंह पुत्र स्वर्गीय हरिनरायन सिंह के रूप में हुई है। वह अयोध्या कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम तुलसी उद्यान के पीछे का निवासी है। पुलिस ने उसे नन्दनी नगर, नवाबगंज से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने लड़की को भगाने की बात स्वीकार की है।
पीड़िता को One Stop Center भेजा गया
पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर उसके प्रारंभिक बयान के बाद One Stop Center गोंडा भेज दिया है, जहां उसके स्वास्थ्य परीक्षण और काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही, लड़की के बयान के आधार पर आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी।
गिरफ्तारी टीम का विवरण
- उपनिरीक्षक: अमर पटेल
- कांस्टेबल: विनय राय
- कांस्टेबल: रामवीर यादव
- कांस्टेबल: अभिषेक यादव-02
- महिला कांस्टेबल: सरिता
इस पूरी कार्रवाई की अगुवाई थानाध्यक्ष नवाबगंज द्वारा की गई और टीम ने त्वरित गति से सफलता प्राप्त की।
कानूनी दृष्टिकोण से यह अपराध कितना गंभीर
नाबालिग लड़की को शादी या अन्य किसी उद्देश्य से बहला-फुसलाकर भगाने को भारतीय न्याय प्रणाली के अंतर्गत एक गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। BNS की धारा 137(2) और 87 के अंतर्गत यह एक संज्ञेय, गैर-जमानती और सख्त दंडनीय अपराध है। दोष सिद्ध होने पर आरोपी को कठोर सजा दी जा सकती है।
समाज के लिए चेतावनी और सबक
यह घटना समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है। नाबालिग बच्चों की मोबाइल और सोशल मीडिया गतिविधियों पर अभिभावकों को विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता है। छोटी सी लापरवाही बड़ी परेशानी में बदल सकती है।
पुलिस अधीक्षक गोंडा की अपील
एसपी गोंडा श्री विनीत जायसवाल ने जनपदवासियों से अपील की है कि यदि किसी को भी किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस हर समय तत्पर है और ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है।
निष्कर्ष
गोंडा जनपद की नवाबगंज थाना पुलिस ने जिस तत्परता और सटीकता से इस मामले को सुलझाया, वह प्रशासन की सजगता और महिला-सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह केस अन्य पुलिस थानों के लिए भी एक उदाहरण है कि कैसे सीमित संसाधनों में भी ईमानदारी और कर्मठता से गंभीर अपराधों का खुलासा किया जा सकता है। साथ ही, यह घटना समाज में अभिभावकों और युवाओं को भी सतर्क रहने की सीख देती है।