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गोंडा: इटियाथोक पुलिस ने दहेज हत्या के दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, महिला अपराध के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई

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गोंडा: इटियाथोक पुलिस ने दहेज हत्या के दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, महिला अपराध के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई

31 मई 2025 | गोंडा, उत्तर प्रदेश
रिपोर्टर: आशीष श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ – उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें दहेज के लिए एक महिला की जान ले ली गई। इस दुखद घटना के बाद गोंडा पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना महिला सुरक्षा और दहेज प्रताड़ना के खिलाफ चल रहे अभियान के अंतर्गत एक बड़ी सफलता मानी जा रही है।

घटना का विवरण

इटियाथोक थाना क्षेत्र के बेलवा शुक्ल गांव में रहने वाली एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पीड़िता की बहन ने थाना इटियाथोक में लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी बहन को ससुराल पक्ष के लोग लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे और अंत में उसे जान से मार दिया गया।

तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मु0अ0सं0 119/2025, धारा 80, 85(2) BNS और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।

पुलिस की तत्पर कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी सदर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना इटियाथोक की पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार किए गए आरोपी

गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं:

  1. नरेन्द्र कुमार कोरी पुत्र इन्द्रसेन कोरी, निवासी बेलवा शुक्ल, थाना इटियाथोक, जनपद गोंडा
  2. इन्द्रसेन कोरी पुत्र अलगाऊ, निवासी बेलवा शुक्ल, थाना इटियाथोक, जनपद गोंडा

पुलिस ने इन दोनों अभियुक्तों को उनके गांव बेलवा शुक्ल से गिरफ्तार किया और विधिक प्रक्रिया पूरी कर उन्हें न्यायालय भेज दिया गया।

शामिल पुलिस टीम

इस सफल ऑपरेशन में जिन पुलिसकर्मियों ने भाग लिया, उनके नाम निम्नलिखित हैं:

इस टीम ने कुशल नेतृत्व और सतर्कता से कार्य करते हुए महिला अपराध के विरुद्ध सराहनीय कार्य किया।

कानूनी प्रावधान और धाराएं

इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की नई धाराएं, विशेषकर धारा 80 और 85(2) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है, साथ ही 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम भी लगाया गया है। ये सभी धाराएं दहेज उत्पीड़न और हत्या जैसे संगीन अपराधों में कठोर दंड का प्रावधान करती हैं।

समाज के लिए चेतावनी

यह घटना समाज में फैली दहेज प्रथा की क्रूरता को उजागर करती है। एक शिक्षित समाज में आज भी दहेज के लिए एक महिला की हत्या होना अत्यंत दुखद और निंदनीय है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने यह दिखा दिया कि अब ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा।

इस कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि महिला सुरक्षा को लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी तरह गंभीर है। दहेज जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ कानूनी व्यवस्था पूरी तरह सतर्क है।

निष्कर्ष

गोंडा जिले की इटियाथोक पुलिस द्वारा की गई यह त्वरित गिरफ्तारी समाज में एक सशक्त संदेश देती है कि अपराधियों को कानून से नहीं बचाया जा सकता। यह घटना उन सभी लोगों के लिए चेतावनी है जो अब भी दहेज जैसी घृणित परंपराओं को निभा रहे हैं।

पुलिस की प्रोफेशनलिज्म, तत्परता और कानून के प्रति जवाबदेही की यह मिसाल अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन सकती है। जनता को भी चाहिए कि यदि उनके आसपास ऐसा कोई अपराध हो रहा हो, तो वे चुप न रहें और तुरंत पुलिस को सूचित करें।

इस तरह की कार्यवाहियां महिला सशक्तिकरण और सुरक्षित समाज की ओर एक मजबूत कदम हैं।


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